Thursday, February 5, 2009

सौम्या विश्वनाथन का नाम सुना है तो पढ़े



अरविन्द उप्रेती 
नई दिल्ली,  फरवरी- टुडे समूह की पत्रकार की सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में श्रम विभाग भी सक्रिय हुआ है। श्रम विभाग के मुख्य निरीक्षक केआर वर्मा की शिकायत पर विशेष मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जवेद असलम ने चैनल के मालिक अरुण पुरी को सम्मन जारी किया है। अपनी शिकायत में वर्मा ने अभियुक्त पुरी और उनके चैनल के खिलाफ दिल्ली दुकान व ठिकाना अधिनियम १९५४ की धारा ४0 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की है। 
इस धारा के तहत कार्रवाई धारा १४ का उल्लंघन करने पर की जती है। धारा १४ में प्रावधान है कि किसी महिला से रात में डयुटी नहीं कराई जा सकती। अगर किसी संस्थान को इस प्रावधान से छूट लेनी हो तो उसके लिए श्रम सचिव के समक्ष आवेदन करना जरूरी है। सौम्या विश्वनाथन की आधी रात के बाद डयुटी से घर लौटते समय पिछले साल ३0 सितंबर को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। दिल्ली के मुख्य श्रम निरीक्षक का कहना है कि आज तक चैनल को धारा १४ के तहत कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी। लिहाज उन्होंने सौम्या विश्वनाथन को रात की डयुटी पर रख कर इस कानून का उल्लंघन किया है। 
अदालत में दायर अपनी शिकायत में मुख्य निरीक्षक वर्मा ने दुकान व ठिकाना कानून १९५४ की धारा १४ को उदधृत भी किया है। जिसके तहत किसी नवयुवक या नवयुवती से गर्मियों में रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक और सर्दियों में रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक काम नहीं लिया ज सकता। वर्मा ने इस बाबत चैनल को कारण बताओ नोटिस भी जरी किया था। पर अदालत में दायर अपनी शिकायत में वर्मा ने कहा है कि चैनल का जवाब धारा १४ के उल्लंघन के आरोप पर मौन रहा है। अलबत्ता श्रम सचिव को चार नवंबर को भेजे पत्र में चैनल की तरफ से तर्क दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को धारा १४ के तहत मुक्ति हासिल है। पर मुख्य निरीक्षक वर्मा इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से कोई संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग नहीं बन जता। 
अदालत में दाखिल शिकायत में वर्मा ने निष्कर्ष निकाला है कि सौम्या को प्रबंधन ने धारा १४ का उल्लंघन कर रात की डच्यूटी पर रखा था। वे तड़के तीन बजे तक डयुटी पर थीं। अपनी शिकायत में वर्मा ने आरोपियों के खिलाफ धारा १४ के उल्लंघन के लिए धारा ४0 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की फरियाद की है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस यूनियन के वाइस प्रेजिडेंट भी है .

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